राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त नगरपालिकाओं, नगर न्यास, नगर परिषद एवं नगर निगमों की परिसीमा में स्थित सम्पत्तियों पर गृहकर को समाप्त कर वित्तीय वर्ष 2007-08 से जो कर उदग्रहण किया गया है उसे नगरीय विकास कर कहते है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाईल पर propertytaxmanagement पर जाये।